राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची । Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने भरण-पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे अपने ससुर और देवर से भरण- पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो और ससुराल वालों के पास पैतृक संपत्ति हो।
अदालत ने ससुर और देवर की अपील याचिका खारिज कर दी। ससुर और देवर ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी जिसमें विधवा को 3000 रुपये और उसके दो नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।